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भारत में एंटी पेपर लीक कानून लागू , जानिये इसके बारे में सबकुछ

भारत में एंटी पेपर लीक कानून लागु लागू, 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रूपये तक का जुर्माना


भारत में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है केंद्र सर्कार ने इसका ऑफिसियल  नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है इस कानून का उलंघन करने पर 3 से 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन ...

 


क्या है यह कानून

इस साल की शुरुआत में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद 12 फरवरी को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम को कानून बना दिया गया। यह कानून इसी साल फरवरी में संसद में पारित हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

यह कानून सुनिश्चित करेगा कि यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटीए जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं निष्पक्ष हों। यह सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं पर भी लागू होगा। अगर कोई इन परीक्षाओं के दौरान कुछ गलत करता है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और जमानत नहीं दी जा सकती।

यह नियम परीक्षा  गिरोह और माफिया जैसे बुरे समूहों को काम करने से रोकने के लिए बनाया गया है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल है, तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। जिन लोगों को परीक्षा देने की मंजूरी नहीं मिली है, वे परीक्षा स्थल के अंदर नहीं आ सकते।

नियमों के अनुसार, कम से कम डीएसपी या एसीपी रैंक के पुलिस अधिकारी परीक्षा के दौरान नकल के मामलों की जांच कर सकते हैं। सरकार जरूरत पड़ने पर मामले की जांच के लिए किसी विशेष एजेंसी का चयन भी कर सकती है। 

किन गतिविधियों को अपराध माना जा सकता है...

☛ किसी एग्जाम के प्रश्नो या उत्तरों को लीक करना या फिर लीक करने के अपराध में शामिल होना ।

☛ बिना पर्मिशन के एग्जाम पेपर या ओएमआर शीट खुद के पास रख लेना ।

☛ परीक्षा स्थल में उत्तर लिखने में किसी की मदद लेना या किसी परीक्षार्थी की उत्तर लिखने में मदद करना।

☛ उत्तर पुस्तिका या फिर ओएमआर शीट के साथ किसी भी प्रकार की गलत छेड़छाड़ करना या कॉपियों के मूल्याङ्कन में बिना अनुमति छेड़छाड़ ।

☛ परीक्षा मनको का उलंघन करना या मेरिट के लिए डॉक्युमेंट्स में गलत छेड़छाड़ ।

☛ परीक्षा के दौरान कम्प्यूटर नेटवर्क में छेड़छाड़ या सीट अरेंजमेंट एग्जाम डेट या Shift में छेड़छाड़ ।

☛ नकली एग्जाम करना या नकली एडमिट कार्ड जारी करना या परीक्षा अथॉर्टी से जुडी कोई भी नकली वेबसाइट बनाना ।

☛ परीक्षा स्थल पर एग्जाम अटॉरटीज को धमकाना ।

4 साल तक के लये सस्पेंड होंगे परीक्षा स्थल

किसी भी परीक्षा स्थल पर अगर गड़बड़ी पायी जाती है तो इस सेण्टर को 4 साल तक के लिए ससपेंड किया जा सकता है अर्थात उस परीक्षा स्थल पर 4  साल तक कोई भी सरकारी परीक्षा नहीं होगी परीक्षा स्थल की संपत्ति जप्त होगी और परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी ।